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बुरी खबर: बंद हुआ ये पेमेंट बैंक, RBI ने खत्म किया बैंकिंग कंपनी का दर्जा, ट्रांजैक्शन से बचें

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नई दिल्ली। : आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक (Aditya Birla Idea Payments Bank) के बैंकिंग दर्जे को खत्म कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट के बैंक बैंकिंग दर्ज को खत्म करते हुए अधिसूचना जारी की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिसूचना जारी करते हुए Aditya Birla Idea Payments Bank का बैकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है।



आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंक नहीं
भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते गुरुवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक(Aditya Birla Idea Payments Bank ) की ओर से स्वेच्छा से बैंकिंग सेवा समाप्त करने का आवेदन दिया गया था। कंपनी की ओर से स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह फैसला लिया गया, जिसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा पेमेंट बैंक के बैंकिंग दर्जे को खत्मि कर दिया गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग दर्जा खत्म कर दी गई है।



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29 जुलाई 2020 से खत्म हुआ बैंकिंग दर्जा
RBI की अधिसूचना के मुताबिक इस आदेश को 28 जुलाई 2020 से प्रभावी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नवंबरक 2019 में कंपनी ने RBI के पास आवेदन देकर स्वेच्छा से अपनी बैंकिंग सर्विस को बंद करने की इच्छा जताई थी । कंपनी की मांग को मानते हुए केंद्रीय बैंक ने फैसला कर लिया है।



2017 में हुई थी शुरुआत
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) ने साल 2015 में पेमेंट बैंक की शुरुआत की थी। घर-घर तक बैंकिंग सर्विस को पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। इसी के तहत आदित्य बिगड़ा आइडिया पेमेंट बैंक को 2017 में लाइसेंस दिया गया था। कंपनी ने 22 फरवरी 2018 को अपना कामकाज शुरू किया, जिसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51 फीसदी हिस्सेदारी थी और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49 फीसदी हिस्सेदारी थी।



क्या है पेमेंट बैंक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सेवा के प्रसार के लिए पेमेंट बैंक की शुरुआत की थी, जिसके तहत छोटे सेविंग अकाउंट्स को प्रमोट किया जाता है। इसमें छोटे खाताधारक, लो इनकम हाउसहोल्डर्स, असंगठित क्षेत्र ,छोटे बिजनेसमैन को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा जाता है। इन बैंकों से आप न तो लोन ले सकते हैं और न ही फिक्स्ड डिपॉजिट( FD) खोल सकते हैं। इन बैंकों में जमा की अधिकतम सीमा 1 लाख होती है।

 

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